मधुपुर में 230 कट्ठा जमीन पर कॉलोनी नहीं बनेगी: सांसद निशिकांत दुबे का कड़ा बयान, SPT एक्ट का सख्ती से पालन होगा
Madhupur News: मधुपुर में LOPALA RG LIMITED COMPANY की 230 कट्ठा जमीन को लेकर गोड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान देते हुए साफ कहा है कि कंपनी की इस जमीन पर किसी भी कीमत पर कॉलोनी नहीं बनने दी जाएगी। सांसद ने कहा कि यह जमीन रैयतों की है और इसे रैयतों को ही वापस दिलाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई इस जमीन पर कॉलोनी बसाने की कोशिश करेगा, तो यह “सबसे बड़ी भूल” होगी।
दुबे ने स्पष्ट किया कि जमीन Santhal Pargana Tenancy Act (SPT Act) के दायरे में आती है और इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। SPT एक्ट के तहत आदिवासी/रैयतों की जमीन को किसी भी तरह के गैर-कृषि उपयोग या प्लॉटिंग-कॉलोनी के लिए बदला नहीं जा सकता, साथ ही जो अधिकारी और भूमाफिया इसका उल्लंघन करेंगे सीधे जेल जाएंगे।
सांसद ने कहा कि SPT Act का मकसद आदिवासी और स्थानीय रैयतों की जमीन की सुरक्षा करना है, और उसी कानून का हवाला देते हुए उन्होंने कंपनी को जमीन के किसी भी ट्रांसफर, प्लॉटिंग या कॉलोनी निर्माण से दूर रहने की सलाह दी।
दुबे ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को इन मामलों में सक्रिय होना चाहिए, लेकिन जमीन से जुड़े कई संवेदनशील मुद्दों पर गंभीरता कम दिखाई दे रही है। उन्होंने दावा किया कि SPT एक्ट का उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मधुपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में यह मामला तेजी से चर्चा में है।

