देवघर शहरी क्षेत्र एवं मधुपुर के कलाम चौक के नजदीक से बाल श्रमिक को विमुक्त कराया

World Day Against Child Labour: बाल श्रमिक विमुक्ति हेतु धावा-दल के द्वारा देवघर जिला के विभिन्न क्षेत्रों में विमुक्ति अभियान चलाया गया जिसमें देवघर के शहरी क्षेत्र से एक बाल श्रमिक तथा मधुपुर के कलाम चौक के नजदीक एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। इन दोनों बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति देवघर को सुपुर्द कर दिया गया।
साथ ही धावा-दल में श्रम अधीक्षक, देवघर के अतिरिक्त जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी श्रीमति मीरा कुमारी, जिला बाल कल्याण समिति के चेयरमेन श्री कौशल कुमार, एनजीओ आश्रय से नीता पाठक एवं मो0 मुज्जमिल, चाईल्डलाईन को-ऑर्डिनेटर अनिल पासवान, सुबोध मंडल एवं सुजित कुमार वर्णवाल शामिल थे। किसी भी प्रतिष्ठान में बाल श्रमिकों से कार्य कराना संज्ञेय अपराध है बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं उन्मुलन) अधिनियम, 1986 एवं संशोधित अधिनियम, 2016 की धारा-3 या धारा-3। के उल्लघंन पर धारा-14 के अनुसार नियोक्ता पर 20,000 से 50,000 रुपये तक जुर्माना अथवा 06 माह से 02 वर्ष तक का कारावास या दोनो हो सकता है।