मधुपुर में नगरपालिका आम चुनाव 2026 को लेकर सख्त आचार संहिता लागू, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
मधुपुर: आगामी नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 को लेकर मधुपुर अनुमंडल प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू कर दिया है। अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार चुनाव अवधि के दौरान विभिन्न गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं।
आदेश के मुताबिक किसी भी दल, उम्मीदवार या उनके समर्थकों द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से किया जा सकेगा। निर्धारित समय सीमा के बाहर लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि में चुनाव प्रचार पर पूरी तरह रोक रहेगी। साथ ही किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिससे जाति, धर्म या भाषाई समुदायों के बीच वैमनस्य या घृणा उत्पन्न हो।
सरकारी या सार्वजनिक संपत्तियों पर नारे लिखना, पोस्टर चिपकाना, बैनर, झंडा या होर्डिंग लगाना पूरी तरह निषिद्ध रहेगा। सड़क संकेतक, रेलवे प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड, बिजली के खंभे एवं अन्य सार्वजनिक स्थान भी इसके अंतर्गत आएंगे। उल्लंघन करने पर Prevention of Defacement of Property Act, 1987 के तहत कार्रवाई होगी।
निजी भवनों एवं परिसरों पर भी बिना स्वामी की लिखित अनुमति के पोस्टर, नारे या बैनर लगाने पर रोक लगाई गई है। किसी राजनीतिक दल के नाम से सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति नहीं होगी।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी पोस्टर एवं प्रचार सामग्री पर मुद्रक (प्रेस) का नाम व पता अंकित होना अनिवार्य होगा। साथ ही किसी व्यक्ति, समुदाय, धर्म या जाति की भावनाओं को आहत करने वाली सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सभी प्रत्याशियों के लिए अनिवार्य होगा।
यह आदेश नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 की समाप्ति अर्थात 27 फरवरी 2026 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने आम जनता और प्रत्याशियों से शांति, सौहार्द और नियमों के पालन की अपील की है।

